महिला की गैर इरादन हत्या के आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा

मोहनलालगंज पुलिस व अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से एक साल पहले महिला की गैर इरादन हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सात के कठोर कारावास समेत पांच हजार रूपये अर्थदंड जमा करने की सुनाई सजा
समग्र चेतना/ राहुल तिवारी
मोहनलालगंज।मोहनलालगंज क्षेत्र के आनन्दपुर गांव में एक साल पहले महिला की गैर इरादन हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सात साल के कठोर कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई। अभियुक्त को सजा दिलाने के लिये आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस व अभियोजन विभाग संयुक्त रूप से प्रयासरत था,अभियोजन व मोहनलालगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते बीते शुक्रवार को न्यायालय एडीजे-20 ने अभियुक्त राजकुमार निवासी आनन्दपुर थाना मोहनलालगंज को सात साल के कठोर करावास की सजा समेत पांच हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
एसीपी आर.के.सिंह ने बताया महिला की गैर इरादन हत्या के आरोपी को न्यायालय से सख्त सजा दिलाने के लिये प्रभारी निरीक्षक रामबाबू सिंह व पैरोकार आरक्षी सुनील कुमार बराबर पैरवी कर रहे थे,उक्त सभी की न्यायालय में मजबूत पैरवी से ही अभियुक्त घटना कारित करने के एक साल के अंदर ही सात साल के कठोर कारावास व पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा मिल सकी।




