जौनपुर : 28 दिन में आया कोर्ट का फैसला, मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

जौनपुर में आठ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोप तय होने के बाद महज 28 दिन में दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा का फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आरोप तय होने के बाद महज 28 दिन में इस तरह का फैसला आने वाला यह जिले का पहला मामला बताया जा रहा है। मामला सिकरारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है।
पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसकी आठ वर्ष की पुत्री बगल के रहने वाले नंदलाल निषाद के घर 18 दिसंबर 2020 की शाम करीब सात बजे बेलन लेने गई थी। बच्ची को अकेला पाकर वृद्ध नंदलाल निषाद ने उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता भयभीत होकर डरी सहमी हालत में घर आकर चुपचाप सो गई।जौनपुर में आठ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोप तय होने के बाद महज 28 दिन में दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा का फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आरोप तय होने के बाद महज 28 दिन में इस तरह का फैसला आने वाला यह जिले का पहला मामला बताया जा रहा है। मामला सिकरारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है।
पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसकी आठ वर्ष की पुत्री बगल के रहने वाले नंदलाल निषाद के घर 18 दिसंबर 2020 की शाम करीब सात बजे बेलन लेने गई थी। बच्ची को अकेला पाकर वृद्ध नंदलाल निषाद ने उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता भयभीत होकर डरी सहमी हालत में घर आकर चुपचाप सो गई।




