उत्तर प्रदेशलखनऊ

गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन माह के लिए जिलाबदर

समग्र चेतना

लखनऊ।बिजनौर इलाके के मन बढ़ एवम दबंग व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम उन्नीस सौ सत्तर के तहत लखनऊ सीमा से तीन माह के लिए थाना बिजनौर के नतकुर निवासी बजरंग सिंह उर्फ बजरंगी उम्र करीब पचास वर्ष पुत्र स्वर्गीय राम नाथ सिंह को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायालय में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद लखनऊ की सीमा से तीन माह के लिए जिला बदर किया जाता है।अभियुक्त के खिलाफ सरोजनीनगर एवम बिजनौर में विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज है ।

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