उत्तर प्रदेशलखनऊ

आवास विकास: निदेशक मंडल की 261वीं बैठक में लिए गए ये निर्णय

लखनऊ। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 261वीं बैठक परिषद के नवीन भवन स्थित सभा कक्ष में श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न प्रकार से निर्णय पारित किये गयेः-

  1. परिषद में आवासीय सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात आवंटियों द्वारा पूर्ण भुगतान कराकर परिषद से विक्रय-विलेख निष्पादन के उपरान्त मूल आवंटियों से सम्पत्तियों के विक्रय उपरान्त क्रेता के नाम परिषद अभिलेखों में नामान्तरण किये जाने हेतु वर्तमान में परिषद द्वारा सर्किल दर का 1 प्रतिशत शुल्क लिये जाने का प्राविधान है। जन सामान्य की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए मा0 परिषद द्वारा आवासीय सम्पत्तियों (ग्रुप हाउसिंग को छोडकर) के नामान्तण हेतु नामान्तरण शुल्क अधिकत  रू0 10000/लिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।
  2. परिषद कार्मिको/परिषद के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक -01-01 -23 से 42ः दर से महंगाई भत्ता/राहत अनुमन्य किये जाने किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
  3. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद-वाराणसी की आवासीय समस्या के निदान हेतु ग्राम बझिया के 68 नग खसरों, ग्राम बिशुनपुर 119 नग खसरों, ग्राम देवनाथपुर के 90 नगर खसरों, हरहुआ के 250 नगर खसरों, ग्राम रामसिंहपुर के 182 नग खसरों, ग्राम सिंघापुर के 44 नग खसरों तथा वाजिदपुर के 190 नगर खसरों को मिलाकर कुल 1041 नग खसरों की     197.2927 हेतु भूमि वर्ल्ड सिटी एक्सपो भूमि विकास, गृह स्थान एवं बाजार योजना हेतु प्रस्तावित स्थल चयन समिति के प्रस्ताव को मा0 निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी।
  4. जनपद-अयोध्या में भूमि विकास गृहस्थान योजना एवं बाजार पूरक प्रथम योजना, अयोध्या जिसका रकबा 180.2455 हे0 है, जिसके अन्तर्गत ग्राम मॉझा शाहनेवाजपुर, शाहनेवाजपरु उपहार, कुढाकेशवपुर उपरहार एवं कुढाकेशवपुर मॉझा की भूमि एकड पर योजना संचालित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।
  5. भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार पूरक योजना अयोध्या के अन्तर्गत ग्राम-मांझा बरेहटा का   97.5919 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित है तथा नियोजन समिति द्वारा एन0एच0/अन्य विभाग की 6.7104 हेक्टयर भूमि अर्जनमुक्त की गयी है। नियोजन समिति की संस्तुतियों को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
  6. भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या(प्रथम चरण की भूमि रकबा 1194 एकड) के अन्तर्गत ग्राम-तिहुरा मांझा से सम्बन्धित नियोजन समिति की संस्तुतियाँ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने एवं योजना की सीमा में समाविष्ट ग्राम-बरेहटा मांझा एवं ग्राम-तिहुरा मांझा (रकबा-762 एकड) से सम्बन्धित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-33 सहपठित अनुसूची (धारा-55) की धारा-2(3) के अन्तर्गत ( कुल प्राप्त आपत्तियॉं 282) स्वीकृत प्राप्त किये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
  7. परिषद की योजना सं0-7 शास्त्रीनगर मेरठ में समाविष्ट खसरा सं0-5851 की 1800 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में।
  8. परिषद की राजनगर योजना लखीमपुर खीरी में स्थित आवासीय भूखंड संख्या-575, दुकान संख्या-10 एवं अल्प आय वर्ग भवन संख्या-394 के पुनर्जीवन किये जाने का निर्णय लिया गया।
  9. परिषद योजनाओं में अतिक्रमण/अवैध निर्माण के प्रवर्तन हेतु रूहेलखण्ड वृत्त, कानपुर वृत्त एवं आगरा वृत्त में प्रवर्तन दल के गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।
उपस्थिति :-
     परिषद बैठक में मा0 अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद श्री नितिन रमेश गोकर्ण, आवास आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद तथा अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डा0 नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त श्री ईशान प्रताप सिंह, एवं अपर आवास आयुक्त श्री बिपिन कुमार मिश्र के अतिरिक्त प्रतिनिधि प्रमुख सचिव नगर विकास श्री कल्याण बनर्जी,  उप निदेशक विशेष आमंत्री/उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री अनिल कुमार मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा परिषद की ओर से वित्त नियंत्रक, डा0 महेश चन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता श्री डी0वी0 सिंह तथा मुख्य वास्तुविद नियोजक श्री संजीव कश्यप ने प्रतिभाग किया।

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