बाइक सवार दबंगों ने सर्राफा व्यवसाई से की लूट, गौकशों की 37 लाख 19 हजार की संपत्ति कुर्क

बाइक सवार दबंगों ने सर्राफा व्यवसाई से की लूट
लगातार हो रही लूट से दहशत का महौल
रेउसा/सीतापुर। थाना थानगांव क्षेत्र में सर्राफा व्यवसाई से दो दबंगों द्वारा तमंचे की नोंक पर पांच ग्राम सोना, एक किलो पुरानी चांदी व 75 हजार की नकदी लूट कर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के सर्राफा व्यवसाई सुनील रस्तोगी उर्फ डब्लू पुत्र रामचंद्र रस्तोगी अपनी बाइक से घर जा रहे थे। इसी बीच दो बाइक सवार दबंगों ने तमंचा दिखा कर बाइक रोंक ली और सर्राफा व्यवसाई से पांच ग्राम सोना, एक किलो चांदी व 75 हजार की नकदी लूट कर मौके से फरार हो गये। पूरी घटना गुडपुरवा और बजारपुरवा गांव के बीच हुई।
लूट की घटना की जानकारी पाकर एडिशनल एसपी रांची डॉक्टर राजीव दीक्षित मौके पर पहुंकर ग्रामीणों से घटना की जानकारी एकत्रित की।ं सूचना पाते ही थानाध्यक्ष थानगांव फूलचंद सरोज, रेउसा थानाध्यक्ष मुकुल प्रकाश वर्मा मय फोर्स के साथ घटना की जांच पड़ताल कर रहे है। बता दे कि कुछ दिन पूर्व ही पंजाब नेशनल बैंक संचालक से रेउसा-बिसवां मार्ग पर अज्ञात ने दो बाइक सवार लुटेरों ने अवैध असलहे के बल पर लूट कर घटना को अंजाम दिया था। बीते एक सप्ताह में दूसरी बार लूट हुई है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका। लगातार हो रही लूट से क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है।
गौकशों की 37 लाख उन्नीस हजार रूपये की संपत्ति कुर्क
सीतापुर। तम्बौर थाना क्षेत्र में आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तंबौर पुलिस ने डीएम के आदेश पर गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्य द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 37,19,000 आंकी गयी है। थानाध्यक्ष सुरेश पटेल ने बताया कि अभियुक्त अड्डन पुत्र जमील अहमद नि.मो. आजादनगर कस्बा व थाना तम्बौर, मोबिन पुत्र शमीउल्ला नि.मो. आजादनगर कस्बा व थाना तम्बौर, नूर आलम पुत्र महबूब आलम नि.मो. आजादनगर कस्बा व थाना तम्बौर, शादाब पुत्र अमीरउल्ला नि.मो. आजादनगर कस्बा व थाना तम्बौर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं।
अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था व इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान जमीन खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवं उपभोग अभियुक्तगण एवं उनके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। जिला मजिस्ट्रेट के निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्तगण उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी।




