उत्तर प्रदेशवाराणसी

जहरीली शराब मामले में रमाकांत यादव की जमानत खारिज:

आजमगढ़: पूर्व सांसद एवं वर्तमान फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव की बुधवार को एमपी/ एमएलए कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई। माहुल जहरीली शराब कांड विवेचना के दौरान रमाकांत यादव का नाम आया था। फरवरी 2022 में अहिरौला थाना अंतर्गत नगर कस्बा माहुल में जहरीली शराब से 13 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। विधायक के भांजे रंगेश के देसी ठेके से जहरीली शराब की बिक्री हुई थी।

इस मामले में रंगेश व उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर पूर्व में ही पुलिस ने जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान ही रमाकांत यादव का नाम इस मामले में उजागर हुआ जिसमें अगस्त 2022 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शराब कांड सहित अनेक मामलों में रमाकांत यादव तबसे जेल में ही हैं।
सरकारी सरकारी वकील गोपाल पांडे ने बताया कि रमाकांत यादव ने एमपी/ एमएलए कोर्ट में अपनी जमानत हेतु अर्जी लगाई थी। जिस पर बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में उक्त प्रकरण की सुनवाई हुई और न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने जमानत खारिज कर दिया।

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