लोक अदालत 21 मई को

आजमगढ़ जिले के दीवानी न्यायालय में 21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया हो रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित होने वाली इस लोक अदालत के माध्यम से जिले के मुकदमों को आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। इसका प्रचार-प्रसार बड़े ज़ोर शोर से हो रहा है, जिससे जिले की बड़ी संख्या में जनता इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेगी।अपर जिला जज ने बताया कि इस लोक अदालत में लघु फौजदानी, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, एक्सीडेंटल क्लेम, राजस्व संबंधित, ट्रैफिक चालान, ऋण विवाद का निस्तारण किया जाएगा।
इसके साथ ही इस बार आयोजित होने वाली लोक अदालत में 60 हजार से अधिक मुकदमों को निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर जिला जज ने इस लोक अदालत के फायदे गिनाते हुए बताया कि मनभेद और मतभेद दूर हो जाता है। इसके साथ ही जो आदेश यहां पर होता है उसकी कहीं पर अपील नहीं होती है। यह जानकारी देते हुए जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज, धनंजय कुमार मिश्रा ने बताया कि हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस लोक अदालत का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।



