जल्द ही टूटेगा चारागाह की जमीन पर बना सिनेमाघर

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के साथ ही 370000 रुपये क्षतिपूर्ति वसूल करने का दिया आदेश
लखनऊ। चारागाह की जमीन पर बने सिनेमाघर के मामले में डीएम के द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद अब न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार सरोजनीनगर ने उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने के साथ ही दोषियों से 370000 रुपये क्षतिपूर्ति वसूल किये जाने का आदेश दिया हैं। ग्रामीणों ने इस फैसले का स्वागत करने के साथ ही प्रशासन से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है।

गौरतलब है कि एसडीएम सरोजनीनगर अपनी जांच में पहले ही उक्त जमीन को चारागाह की बता कर सिनेमाघर के निर्माण को अवैध करार दे चुके हैं, मामला मीडिया में जोर पकड़ने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है डीएम अभिषेक प्रकाश ने भी कार्यवाही का फैसला एसडीएम पर छोड़ कर बंद रूप से अपनी सहमति दे दी थी जिसके बाद अब एसडीएम सरोजनीनगर भी एक्शन के मूड आ गए थे पर उनका तबादला हो गया।
आपको बता दें कि सरोजनीनगर तहसील के अधिकारियों की अनुकम्पा से इस तहसील के अन्तर्गत पिपरसंड ग्राम सभा में गाटा संख्या 1036/0.158 जो चारागाह में अंकित है जिसके उक्त हिस्से 0.057 पर एन के सिनेमा घर चल रहा है पर जिम्मेदार मोटी रकम लेकर मौन थे। उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर की रिपोर्ट कह रही जिसकी शिकायत पिपरसंड ग्राम के ग्रामीण ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। जिसके बाद जिलाधिकारी लखनऊ ने उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर से स्पष्टीकरण मांगा था।
जिसमें स्वयं उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर ने उक्त सिनेमा हाल को अवैध बताया है और जमीन की भी संस्तुति चारागाह में की है जिसका मुकदमा भी राजस्व अधिनियम 2006 की धारा 67 में न्यायालय तहसीलदार के यहाँ लम्बित था। एसडीएम सरोजनीनगर के अनुसार मुकदमा लंबित था उसे खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद यह तय हो गया था कि उक्त अवैध निर्माण पर कार्यवाही होगी। अब वैसा ही हुआ है न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार सरोजनीनगर ने उक्त अवैध निर्माण को जल्द ध्वस्त कर दोषियों से 370000 रुपये क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश दिया है।




