उत्तर प्रदेशवाराणसी
आजमगढ़ : फर्जी साधू की जमानत कोर्ट ने खारिज किया-

फर्जी साधु बनकर मठ की भूमि को कब्जा करने व संपत्ति को जालसाजी कर हड़पने की आरोपी की हुई सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने सोमवार को जमानत खारिज कर दिया। इस मामले में बरदह थाना क्षेत्र के भवतर सराय के लोगों ने 17 जनवरी 2023 तो आरोपी के विरुद्ध स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप है कि भवतर सराय गांव स्थित मठ पर जिला जौनपुर, थाना खुटहन के भटपुरा गांव निवासी कल्पदेव पुत्र बुद्धू यादव फर्जी साधु बनकर मठ पर आया और मठ के स्थाई पुजारी ज्ञानदास को विश्वास में लेकर कागजातों में पुजारी को मृतक दर्ज कराकर मठ की जमीन व संपत्ति पर कब्जा कर लिया। साथ ही लाखों रुपये की संपत्ति को भी फर्जी कागजातों के आधार पर अपने नाम करा लिया। इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी फर्जी साधू की जमानत को अदालत ने खारिज कर दिया।




