पुलिस पर कार्यवाही के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप, छेड़खानी व धमकी के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा

पुलिस पर कार्यवाही के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप
मिश्रिख/सीतापुर। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पल्हवापुर मजरा तरसांवा निवासी ललित पुत्र रामप्रसाद ने प्रभारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि 28 अप्रैल को समय लगभग 11.30 बजे रात उसकी 16 वर्षीय नाबालिक बहन घर के अंदर सो रही थी। तभी गांव का निवासी एक युवक पीछे से पक्की दीवार फांदकर घर में घुस आया। उसकी बहन का हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें करते हुए खींचने लगा। बहन द्वारा शोर मचाने पर घर के सभी जाग गए।
युवक को पकड़कर विरोध किया तो युवक के घरवालों ने आकर मारपीट की। पीड़ित ने मांमले की तहरीर कल्ली चौकी प्रभारी को दी थी परंतु उन्होंने मांमले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई और आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। जिसका नतीजा यह हुआ कि 20/21 मई की रात आरोपी उसकी 16 वर्षीय नाबालिक बहन को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। वह अपना आधार कार्ड भी साथ ले गई है। पीड़ित इस घटना की तहरीर कल्ली चौकी इंचार्ज को देने गया था। जहां पर उन्होने कार्यवाही करने हेतु सुविधा शुल्क की मांग की। पीड़ित के न देने पर चौकी से भगा दिया। अगर चौकी इंचांर्ज पहले ही आरोपी के विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही कर देते हैं, तो शायद आज उसकी 16 वर्षीय बहन आरोपी की चुंगल से बच जाती। इसलिए पीड़ित ने मांमले का शिकायती पत्र प्रभारी निरीक्षक को देकर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की हैं।
छेड़खानी व धमकी के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा
सीतापुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रदीप्ति सिंह द्वारा छेड़खानी के एक मामले में एक अभियुक्त को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमें की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी सुनीता कुमारी द्वारा की गयी। सुनीता कुमारी ने बताया कि घटना दिसम्बर 2014 की है कोतवाली थाना क्षेत्र के पीड़िता के पिता ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि ब्रम्हपुरी निवासी जगदीश दीक्षित उसे तथा उसकी बेटी को मानसिक रूप से परेशान करता है तथा अश्लील शब्दो से युक्त चिटिठयांॅ स्कूल, घर व रिश्तेदारों को भेजता है यदि मेरी लड़की घर से बाहर जाती है तो उसके साथ छेड़छाड़ करता है जब मैंने समझाने का प्रयास किया तो तमंचे से मारने तथा मेरी लड़की के ऊपर एसिड डालकर मार डालने की धमकी दी। वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्त जगदीश दीक्षित के विरूद्ध धारा-354क, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त जगदीश दीक्षित को धारा-354क भादवि के अन्तर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा-506 भादवि के अन्तर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी।
 
					 
					



