उत्तर प्रदेशलखनऊ

फसल बीमा के लिए ऑन लाइन करे आवेदन

फसल बीमा के लिए ऑन लाइन करे आवेदन
सीतापुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल से जुड़े जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई का माध्यम है। इससे किसानों को अप्रत्याशित या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुये नुकसान की भरपाई की जाती है। जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार ने बताया कि ऋणी एवं गैर ऋणी किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गयी फसलों के बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कृषकों को रबी-2022 में गेहूं, सरसों, मसूर फसलों के बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत ही देय है। योजना के अन्तर्गत फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल अंकुरण बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम/मौसम दशाओं के कारण हुयी हानि से सुरक्षा प्रदान करना आदि सम्मिलित है। खड़ी फसल में सूखा, बाढ़, जलप्लावन, तूफान, ओलावृष्टि तथा कटाई के उपरान्त 14 दिनों की अधिकतम हानि की स्थित में संरक्षण प्रदान करता है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर ऋणी कृषक निकटतम बैंक शाखा की जनसेवा केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है या निर्धारित तिथि के अन्तर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

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